SEBI ने इस शख्स पर लगाया 5 करोड़ रुपए का जुर्माना; लगाया 2 साल का बैन, जानिए पूरा मामला
अरोड़ा ने पूर्व प्रमोटरों के साथ फंड के डायवर्जन की योजना में शामिल होकर पीएफयूटीपी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) नियमों के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है. इसलिए कवि अरोड़ा को दो साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट तक पहुंचने और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिक्योरिटीज को खरीदने, बेचने से रोक दिया गया है.
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के पूर्व सीईओ कवि अरोड़ा पर कड़ा एक्शन लिया है. सेबी अरोड़ा पर सिक्योरिटी मार्केट से 2 साल के लिए बैन लगा दिया है. साथ ही फंड डायवर्जन के एक मामले में उन पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि यह मामला FY15 से FY18 तक रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (REL) की सब्सिडियरी कंपनी रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (RFL) के 2,473.66 करोड़ रुपए के फंड के डायवर्जन से जुड़ा हुआ है.
कवि अरोड़ा ने फंड का डायवर्जन किया?
सेबी के होलटाइम सदस्य अनंत बरुआ ने गुरुवार को 128 पेज के फाइनल ऑर्डर में कहा कि अरोड़ा फंड के डायवर्जन की स्कीम के अपराध में शामिल थे. कवि अरोड़ा 14 नवंबर, 2011 को RFL का CEO और MD नियुक्त किया गया था. फिर 2017 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया. जबकि FY2014-15 से FY2017-18 की अवधि के फंड का डायवर्जन किया गया.
कार्यकाल के दौरान नए कर्ज को दी मंजूरी
अनंत बरुआ ने कहा कि मैंने यह नोट किया है कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त मैटेरियल है कि RBI, ICRA और कुछ कर्ज देने वाले बैंकों ने बार-बार और विशिष्ट प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद, नोटिस पाने वाले नंबर 12 यानी कवि अरोड़ा ने कॉर्पोरेट लोन बुक (CLB) के तहत नए कर्जों की मंजूरी के लिए अपनी सहमति दी.
इन वजहों से सेबी ने लिया एक्शन
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जारी आदेश में उन्होंने कहा कि RFL के फाइनेंशियल डीटेल्स को तिमाही आधार पर REL के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसोलिडेट किया गया था. REL के शेयरधारकों को फंड के डायवर्जन का खुलासा कभी नहीं किया गया था, जो उन्हें रेलिगेयर के शेयरों में निवेश करने या प्रतिभूतियों में सौदे करने के लिए भ्रमित करता है.
2 साल के बैन के साथ लगा 5 करोड़ का जुर्माना
अरोड़ा ने पूर्व प्रमोटरों के साथ फंड के डायवर्जन की योजना में शामिल होकर पीएफयूटीपी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) नियमों के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है. इसलिए कवि अरोड़ा को दो साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट तक पहुंचने और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिक्योरिटीज को खरीदने, बेचने से रोक दिया गया है. इसके अलावा, उन्हें किसी लिस्टेड कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या सेबी-पंजीकृत मध्यस्थ सहित सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ने से रोक दिया गया है. अरोड़ा पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
09:54 PM IST